राजस्थान सरकार जनकल्याण के लिए समय-समय कई योजनायों को लॉंच करते रहती है, हाल ही में राजस्थान सरकार राज्य के पशुयों के कल्याण के लिए योजना लॉंच की, जिसे राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना का लाभ खासकर राज्य के किसान व पशुपालक उठा सकते है।
चलिये जानते है, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते है?
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राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए Apply कैसे करे
राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के पशुयों की मृत्यु होने पर किसान और पशुपालक को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना का संचालन किया है।
राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड राज्य के सभी जिलों में यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी, जयपुर के द्वारा इस योजना का संचालन करेगी। इसके योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधों, बकरी, भेड़ और सूअर का बीमा किया जाएगा।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के क्या क्या लाभ है?
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य लक्ष्य पशुपालन से जुड़े लोगों की पशु की मृत्यु होने पर आर्थिक मदद देना है, ताकि वे दुबारा से अपने पशुपालन व्यवसाय को नियमित रूप से कर सके। आप इस योजना का लाभ 1 या 3 वर्ष के लिए ले सकते है।
1.इस योजना की अंतर्गत गाय का बीमा कराने पर 40,000 रुपयों का कवर मिलेगा, बस केवल आपको 330 रुपये की प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
2.SC, ST और BPL कार्ड धारकों को भैंस का बीमा कराने पर 50,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा, उन्हें केवल 413 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
3.भैंस का 3 साल का बीमा कराने के लिए 1052 रुपये का प्रीमियम और गाय के लिए 1402 रुपये का भुगतान करना होगा।
4.अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 80% तक अनुदान मिलेगा।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए Apply कौन-कौन कर सकता है
1.ऐसे किसान और पशुपालक, जो राजस्थान के मूलनिवासी हो
2.जिनके पास भामाशाह कार्ड हो
3.ऐसे परिवार, जो महात्मा गांधी नेशनल रूलर रोजगार गारंटी (मनरेगा) एक्ट 2005 के अंतर्गत आते हो।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए जरूरी डॉकयुमेंट क्या-क्या है
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको नीचे लिखें डॉकयुमेंट की जरूरत पड़ेगी।
1.भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी
2.आधार कार्ड की फोटो कॉपी
3.बीपीएल कार्ड की फोटो कॉपी
4.बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
5.अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
6.पशु के कान में टैग सहित का फोटो
7.आवेदन फॉर्म
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए Apply कैसे करे
आप बड़े आसानी से अपने पशुयों के लिए बीमा करवा सकते है, जिसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना होगा
1.फॉर्म डाऊनलोड करे।
2.फॉर्म भरे और जरूरी डॉकयुमेंट साथ मे लगाए।
3.नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाए और फॉर्म जमा करे।
4.जिसके बाद डॉक्टर आपके पशु का स्वास्थ्य चेक करेगा, सही पाने पर पशु के कान पर 12 अंकीय टैग लगा देगा। जिसकी फोटो आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा।
5.उसके पास बीमा प्रीमियम भरना होगा और आपके पशु का बीमा हो जाएगा।
पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे करे
यदि बीमित पशु की बीमा अवधि के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तो आप इस प्रकार बीमा क्लेम कर सकते है-
- बीमा कंपनी को कॉल या एसएमएस के द्वारा मृत पशु के बारे में सूचित करे।
- उसके बाद बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।
- कंपनी 6 घंटे के अंदर आपके मृत पशु का सर्वे करेगा।
- कंपनी के डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे वे मृत पशु की फोटो के साथ आपको सौंप देंगे
- अब आपको बीमा कंपनी के पास जाकर क्लेम फॉर्म भरना है और जरूरी कागजात सबमिट करना है।
किन परिस्थितियों में बीमा क्लेम मिलेगा
बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली या किसी बीमारी के कारण मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिल सकता है।
किन परिस्थितियों में बीमा क्लेम नहीं मिलेगा
इन परिस्थितियों में बीमा आपको क्लेम को स्वीकार नहीं कर सकती-
बीमित पशु की चोरी या बिक्री होने पर
किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर पशु की मृत्यु करने पर
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना का हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना से संबन्धित कोई सहायता चाहिए तो निम्न कांटैक्ट पर संपर्क कर सकते है।
टेलीफोन नंबर – 0141-2731710
फैक्स नंबर – 0141-2732566
मोबाइल नंबर – 9001531892
ईमेल आईडी – dilipgupta@uiic.co.in
अंतिम शब्द
राजस्थान राज्य के पशुपालक और किसान के लिए राजस्थान राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना शानदार बीमा योजना है, जिससे वे पशु की मृत्यु होने पर अपनी आर्थिक हानी की भरपाई कर सकते है। इसलिए इस योजना का लाभ सभी को उठाना चाहिए।
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