लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बने हॉटस्पॉट को जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया है। जिसके कारण वजह से कोई भी व्यक्ति खाना और राशन के लिए भी घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है।
यदि कोई निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यहाँ तक सील बंद क्षेत्रो में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में एक ही तरीका है, जिससे आप जरूरी कारणों के लिए घर से बाहर से निकल सकते है, वह है Curfew E-Pass
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Curfew E-Pass क्या है?
Curfew E-Pass कर्फ़्यू पास का डिजिटल फॉर्म है, जिसे डिजिटल तरीके से बनाया जाता है। यानि आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाना नहीं होगा, वैसे इस महामारी में इस तरीके की सबसे ज्यादा जरूरत है।
इस तरह के पास को SDM और ADM द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। जिसे 14 अप्रैल तक बनाया जा सकता है।
UP Curfew E-Pass कौन-कौन बना सकता है-
1.जरूरी सेवायों से जुड़े सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और एनजीओ के लोग आदि ई-पास बनवा सकते है।
2.सामान्य व्यक्ति भी इस पास को प्राप्त कर सकता है, यदि उसके पास जरूरी कारण जैसे Medical Emergency हो।
UP Curfew E-Pass के लिए नियम
1.दो तरह के पास जारी किए जाएंगे, एक इंटरा डिस्ट्रिक्ट पास एसडीएम द्वारा और इंटर डिस्ट्रिक्ट पास एडीएम द्वारा जारी किए जाएंगे।
2.इस तरह की पास की वैलिडिटि जरूरी सेवायें देने वाले सरकारी और एनजीओ कर्मचारी के लिए lockdown समाप्ती तक होगी।
3.वही साधारण व्यक्ति बनाता है तो वह इंटर डिस्ट्रिक्ट पास को एक दिन और इंटरा डिस्ट्रिक्ट पास को 2 दिनों के लिए ही उपयोग कर सकेगा।
4.किसी भी आवेदनकर्ता को कर्फ्यू ई पास तभी प्राप्त होगा जब उसका वेरिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा कर लिया जाएगा क्योंकि यह ई पास जरूरी सेवाओं के लिए ही जारी किए जाएंगे और उन्हीं नागरिकों को ही इस पास की सुविधा दी जाएगी जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी इसका डिसीजन अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगा ।
यूपी ई-पास कैसे बनाए
1.यूपी सरकार द्वारा बनाए गए ई-पास की Official Website पर visit करे।
2.Menu Bar में Apply ePass पर क्लिक करे।
3.आपको मोबाइल नंबर डालना है। साथ ही मैसेज को भी ध्यान से पढे। जिसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही आवेदन करें।
आमजन द्वारा किसी अन्य सेवा हेतु आवेदन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति यदि आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।
4.अब आपको नाम, पता जैसी पर्सनल डिटेल्स डालना है, साथ ही आपको ई-पास के लिए उचित कारण चुनना होगा।
5.फोटो और आईडी प्रूफ की कॉपी अपलोड करे और सबमिट करे।
6.यदि आपका ई-पास बन जाता है, तो उसका मैसेज मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और मैसेज में दिये लिंक से पास download कर सकते है।
यूपी ई-पास की Status कैसे चेक करे
1.ई-पास वैबसाइट पर visit करे।
2.menubar में Track Your Application पर क्लिक करे।
3.ओपन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाले और स्टेटस चेक करे।
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